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Earned Leave rules for UGC regulation 2025

 UGC : अर्जित अवकाश (Earned Leave) के नियम  

6.1 अर्जित अवकाश की पात्रता

एक शिक्षक को निम्नानुसार अर्जित अवकाश दिया जाएगा:  

1. सेवा अवधि के आधार पर शिक्षक की वास्तविक सेवा अवधि (जिसमें अवकाश भी शामिल है) के अनुसार, प्रत्येक 30 दिनों की सेवा पर 1 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा।  

2. छुट्टी के दौरान काम करने पर यदि शिक्षक को अवकाश (Vacation) के दौरान भी ड्यूटी करने के लिए कहा जाता है, तो उस अवधि का 1/3 भाग अतिरिक्त अर्जित अवकाश के रूप में मिलेगा।  

6.2 वास्तविक सेवा अवधि की गणना

अर्जित अवकाश की गणना करते समय, निम्नलिखित छुट्टियों को सेवा अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा:  

- आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)  

- विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave)  

- ड्यूटी अवकाश (Duty Leave)  

6.3 अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा

1. एक शिक्षक अधिकतम 300 दिन तक अर्जित अवकाश जमा कर सकता है।  

2. एक बार में अधिकतम  60 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।  

3. यदि शिक्षक उच्च अध्ययन, प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर, या भारत के बाहर रहने के लिए अवकाश ले रहा है, तो 60 दिनों से अधिक की अर्जित छुट्टी दी जा सकती है।  

6.4 संदेह निवारण हेतु स्पष्टीकरण

1. यदि कोई शिक्षक अर्जित अवकाश के साथ अवकाश (Vacation) को जोड़ता है, तो उस अवकाश की अवधि को अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा में जोड़ा जाएगा।  

2. यदि अर्जित अवकाश का कोई भाग भारत के बाहर बिताया जाता है, तो कुल 120 दिनों से अधिक अवकाश देने की शर्त यह होगी कि शिक्षक भारत में अधिकतम 120 दिन से अधिक अवकाश न बिताए।  

3. अर्जित अवकाश का नकद भुगतान (Encashment) केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान शिक्षण कर्मचारियों को दिया जाएगा।